ई-वे बिल क्या होता है - What is a e-Way Bill
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ई-वे बिल क्या होता है - What is e-Way Bill
पहले किसी भी माल को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए कागज पर बिल बनाया जाता था उसे हम "रोड परमिट" के नाम से जानते रहे हैं अब जीएसटी लागू होने के बाद पुराना रोड परमिट को बदलकर के ई-वे बिल के रूप में लागू किया गया है ई-वे बिल का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक बिल होता है अर्थात पहले कागज पर बिल बनाने का कार्य होता था अब उसको ऑनलाइन कंप्यूटर पर बिल बनाने की प्रक्रिया को लागू किया गया है
- ई-वे बिल एक दस्तावेज है जो 50,000 रुपये तक या उससे अधिक के कीमत वाले सामान को परिवहन के लिए आवश्यक किया गया है जो एक विशेष राज्य के भीतर या पूरे भारत में डिलीवरी चार्ज का हिस्सा है
- ई-वे बिल का उद्देश्य है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में होने वाले माल परिवहन को जीएसटी कानून का अनुपालन करवाना, माल की आवाजाही को ट्रैक करना और कर चोरी को रोकना है.
- ई-वे बिल को 1 दिसंबर 2020 से लागू किया गया है यह नया ई-वे बिल नियम 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर करने वाले कारोबारियों पर लागू किया गया है
ई-वे बिल किस किस को बनाने आवश्यकता नहीं है - Who does not need to generate e-Way Bill
जीएसटी नियमों के प्रावधान 138 (14) के अनुसार निम्न परिवहन के लिए ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं होती है जैसे कच्चा पैट्रोलियम, एचपी डीजल, मुद्रा, शराब, गेर मोटर वाहन में माल का परिवहन, डाक विभाग द्वारा डाक सामान का परिवहन, एयर कार्गो कंपलेक्स या भूमि सीमा शुल्क स्टेशन से कोई माल भेजना, रक्षा मंत्रालय द्वारा भेजा गया माल, तथा 50000 रुपये से कम मूल्य की किसी भी वस्तु पर ई-वे बिल बनाने की आवश्यकता नहीं होगी.
ई-वे बिल कौन जारी कर सकता है- Who can issue e-Way Bill
ई-वे बिल को दो स्थिति के अनुसार जारी किया जा सकता है पहला- माल बेचने वाला (सप्लायर) या माल खरीदने वाला (रिसीवर) के द्वारा जारी करना होता है दूसरा ट्रांसपोर्टर या एक्सपोटर के द्वारा जारी क्या जा सकता है कोई भी जीएसटी में रजिस्टर्ड सप्लायर या माल प्राप्त करने वाला कारोबारी अगर माल को अपने वाहन में ले जा रहा है तो उसे ई-वे बिल जारी करना पड़ता है अगर माल ट्रांसपोर्टर के माध्यम से भेजा जा रहा है तो सप्लायर या रिसीवर को बिल जारी करना होगा, अगर रिसीवर या सप्लायर बिल जारी नहीं करते हैं तो माल रवाना करने से पहले ही ट्रांसपोर्टर को ई-वे बिल जनरेट करना होगा. अर्थात माल को भेजने से पहले ही ई-वे बिल जारी करना आवश्यक है ई-वे बिल को वेब पोर्टल या एस एम एस के द्वारा जारी किया जा सकता है
ई-वे बिल जारी करने के लिए आवश्यक दस्तावेज - Documents required for issuance of e-Way Bill
ई-वे बिल बनाने के लिए ट्रांसपोर्टर का विवरण, प्राप्त करने का विवरण, सप्लायर का चालान या आपूर्ति बिल, सप्लायर या ट्रांसपोर्टर का पंजीकृत मोबाइल नंबर की जरुरत होती है सप्लायर, ट्रांसपोर्टर या खरीददार का जीएसटी पोर्टल तथा ई-वे बिल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है अगर ई-वे पोर्टल पर रजिस्टर नहीं है तो सबसे पहले उसे रजिस्ट्रेशन करना होगा.
ई-वे बिल कैसे जनरेट करते हैं -
ई-वे बिल जनरेट करने के लिए आपको सबसे पहले e-way bill के पोर्टल पर जाना होगा. उसके लिए यहाँ पर क्लिक करे.
चरण -1 सबसे पहले उपयोगकर्ता अपना नाम पासवर्ड और कैप्चर डालकर लॉगइन करे, इसके बाद ई-वे बिल की साइट खुलेगी.
चरण -2 उसके बाद इस प्रकार का इंटरफ़ेस खुलेगा जहा पर आपको जनरेट न्यू पर क्लिक करे.
चरण-3 यहाँ पर आपको एक फॉर्म भरना होगा. जिसमें transaction details में जिस प्रकार के आप supply type है वो चयन करे. bill from में जहा से माल लोड हो रहा या भेजा जा रहा है उसकी डिटेल्स भरे. bill to में जहा माल पहुचना है या खरीददार की डिटेल्स भरना. उसके बाद item की डिटेल्स भरना, जो ट्रक में लोड किया गया है अंत में ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स डालना. जो माल को भरके लेके जा रहा है
चरण-4 ई-वे बिल को सबमिट करने से पहले आप उसका preview देख सकते है यानि उसमे कोई गलती तो नही है या बनने के बाद केसा दिखेगा. सबमिट पर क्लिक करने पर आपका बिल जनरेट हो जायेगा. प्रत्येक ई-वे बिल के लिए आपको 12 अंकों का कोड प्रदान किया जाएगा. जो आप नीचे देख सकते हैं उसके बाद आप अपने बिल को प्रिंट सकते हैं
चरण-5 ई-वे बिल का नमूना एसा दिखाई देगा. जिसको आप प्रिंट कर सकते है. प्रिंट की कॉपी आप ट्रक के साथ या जहा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है वह दिखा सकते है तथा अपने रिकॉर्ड में लिए रख सकते है.
ई वे बिल को कैसे कैंसिल किया जाता है - How to cancel e-Way Bill
अगर
ई-वे
बिल
बनने
के
बाद
उसमें
कोई
गलती
रह
जाती
है
या
किसी
कारणवस् उसको रद्द करना हो तो उसके लिए आपको ई-वे बिल के वेब पोर्टल या एसएमएस के द्वारा रद्द कर सकते हैं आप ई-वे बिल को रद्द करने के बाद, नया ई-वे बिल जारी करना होगा. पहले से जारी हो चुके ई-वे बिल को सुधारने का कोई भी विकल्प नहीं है.
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ई-वे बिल के क्या-क्या फायदे हैं - What are the benefits of e-Way Bill
- ई-वे बिल प्रणाली से माल की आवाजाही की गति में सुधार होगा.
- परिवहन उद्योग में जब माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है तो उनको चेकपोस्ट से होकर गुजरना पड़ता है किसके कारण उनको समय पर पहुचने में देरी हो जाती है उनके समय की बचत के लिए ई-वे बिल प्रणाली कारगर साबित होती है
- ई-वे बिल सिस्टम ऑनलाइन होने से ट्रांसपोर्टर या सप्लायर को बिल बनवाने के लिए किसी भी कार्यालय के चक्कर नही काटने पड़ते है और ना ही बिल बनाने के लिए किसी भी कतार में खड़े रहने की जरूरत पड़ती है
- ऑनलाइन ट्रैकिंग या रिकॉर्ड के द्वारा टैक्स चोरी और अपराध को ट्रैक किया जा सकता है
ई-वे बिल की वैधता कब तक होती है - How long is the validity of the e-Way Bill
जब कोई ट्रांसपोर्टर या सप्लायर 20 किलोमीटर तक की दूरी पर कार्गो भेजता है तो उसके बिल की वैधता एक दिन की रहेगी या फिर प्रत्येक दिन 20 किलोमीटर से अधिक दुरी पर भेजता है तो उसे एक
दिन
अतिरिक्त
मिलता है अन्य
कम
कार्गो
भेजने वाले या जो कभी-कभी माल
को भेजते है उनके के लिए 200 किलोमीटर तक एक
दिन
तथा
200 किलोमीटर
से
अधिक
दुरी पर
जाता
है
तो
एक दिन अतिरिक्त बिल की वैधता रहती है जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 122 के तहत यदि आप बिना ई-वे बिल के सामान का परिवहन रहे हैं तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.
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FAQ
Q.1 क्या हम चालान की तारीख के बाद ई-वे बिल बना सकते हैं?
Ans. आप चालान और ई-वे बिल के लिए अलग-अलग तारीख का उपयोग कर सकते हैं। चालान को माल की आवाजाही शुरू होने से पहले जारी किया जा सकता है लेकिन ई-वे बिल केवल वर्तमान में दिनांक का होना चाहिए।
Q.2 क्या 50 किलोमीटर के लिए ई-वे बिल जरूरी है?
Ans. जी हां, कोई भी आपूर्तिकर्ता/एजेंट माल का परिवहन 1 KM से ज्यादा कर रहा है जहां माल का मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है। उसे ई-वे बिल को बनाना जुरुरी है
Q.3 क्या मैं 7 दिनों के बाद ई-वे बिल रद्द कर सकता हूं?
Ans. आप किसी भी ई-वे बिल को रद्द करने की समय सीमा ई-वे बिल जनरेट करने के 24 घंटे के भीतर है। उसके बाद आप रद्द नही कर सकते. एक बार रद्द होने के बाद ई-वे बिल का उपयोग करना अवैध है।






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